अयोग्य लाभुकों पर प्राथमिकी दर्ज कराएं

दरभंगा में बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में पीएफएमएस के माध्यम से भेजी जाने वाली जीआर की राशि को लेकर जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने संबंधित अंचलाधिकारियों के साथ ऑनलाईन बैठक को अंजाम दिया। बैठक में उन्होंने दरभंगा सदर, बहादुरपुर, बेनीपुर, सिंहवाड़ा, हनुमाननगर, जाले, केवटी, घनश्यामपुर, बिरौल, गौड़ाबौराम, किरतपुर, कुशेश्वरस्थान एवं कुशेश्वरस्थान पूर्वी के अंचलाधिकारियों से एक-एक कर पीएफएमएस में भेजे जाने वाले शेष डाटा के संबंध में समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा बताया गया है कि मुख्यमंत्री को शिकायत मिली है कि कई परिवारों में तीन-तीन लोगों ने जीआर की राशि प्राप्त कर ली है। जबकि योग्य लाभार्थी छूट रहें हैं। उन्होंने सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को कहा कि अगर इस तरह की जानकारी मिलती है तो संबंधित कर्मी एवं संबंधित अयोग्य लाभार्थी के विरूद्ध तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। बाद में अगर सूचना मिली तो संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए एक भी योग्य लाभार्थी छूटने न पाए और जिसके घर में पानी न गया हो या एक ही परिवार के एक से अधिक अयोग्य लाभार्थी को जीआर की राशि नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित सीओ को हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी डाटा की डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए।

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सीओ पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही डाटा भेजे और सभी प्राप्त शिकायतों का निष्पादन प्रखंड अनुश्रवण समिति में कर लें। उन्होंने तीन दिनों के अंदर शेष डाटा को पीएफएमएस पर भेजने का निर्देश दिया। इसके पूर्व प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ऑनलाइन बैठक में बिहार के बाढ़ प्रभावित 17 जिलों के जिलाधिकारियों से एक-एक कर जीआर की राशि भेजे जाने की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 को लेकर अधिक से अधिक टेस्टिग कराने तथा 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले बीमार ग्रस्त पॉजिटिव व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर या डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में रखने की सलाह दी। साथ ही वैसे पॉजिटिव मरीज जिन्हें होम आइसोलेशन के लिए अलग कमरे उपलब्ध नही हैं, उन्हें भी कोविड केयर सेंटर में रखने की सलाह दी।

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