केंद्र सरकार ने दी बिहार में चुनावी जन सभाओं की इजाजत, लेकिन माननी होंगी ये बातें

कोरोना संकट के बीच बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग काफी सतर्कता बरत रहा है.. चुनाव आयोग ने इसके लिए कुछ खास दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. पहले चरण के उम्मीदवारों की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है. ऐसे में केंद्र सरकार ने भी बिहार में और जहां-जहां उपचुनाव होने हैं उन राज्यों में कुछ शर्तों के साथ राजनीतिक सभाओं की अनुमति प्रदान कर दी है. उम्मीद की जा रही है कि अब इसके बाद बिहार में चुनावी शोर थोड़ा और तेज हो जाएगा.

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कुछ शर्तों के साथ बिहार में चुनावी सभाओं की अनुमति दे दी. इसके साथ ही उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी इसकी इजाजत होगी जहां उपचुनाव हो रहे हैं. राजनीतिक सभाओं के लिए एक सीमा तय की गई है. जिसके मुताबिक एक बंद जगह में या एक हॉल में अधिकतम 200 लोगों के साथ राजनीतिक सभा आयोजित की जा सकती है. जबकि किसी खुली जगह में लोगों के शामिल होने की संख्या उस मैदान के क्षेत्र पर निर्भर करेगी.

बता दें की केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक राजनीतिक सभाओं को केवल कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर ही आयोजित किया जा सकता है. केंद्र सरकार के तरफ से जारी आदेश में दी गई शर्तों के अनुसार, बंद स्थानों में राजनीतिक सभाओं के आयोजन के लिए, हॉल की क्षमता से आधे लोग ही सभा के दौरान मौजूद रह सकते हैं. इसके साथ ही इसकी अधिकतम सीमा भी तय की गई है जो कि 200 लोगों की है. यानी किसी हॉल में हो रही जनसभा में किसी भी हाल में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. इसके साथ ही जनसभा में मौजूद सभी लोगों को फेस मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रावधान के साथ ही साथ हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी अनिवार्य होगा.

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